350 कांस्टेबल की भर्ती मामले में चयनित उम्मीदवारों को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के निर्देश

350 कांस्टेबल की भर्ती मामले में चयनित उम्मीदवारों को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के निर्देश

हरियाणा में चौटाला सरकार के दौरान 2004 में हुई गवर्नमेंट रेलवे पुलिस व हरियाणा आर्मड पुलिस में 350 कांस्टेबल की भर्ती मामले में गुरुवार को चयनित उम्मीदवारों की तरफ से जवाब दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छह सप्ताह का समय देते हुए चयनित उम्मीदवारों को नौकरी से हटाने के लिए दिए गए कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए दो दिसंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।



गुरुवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने पूछा कि अभी इन कांस्टेबलों को सर्विस में रखा है या हटा दिया गया है। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि अभी ये सभी कांस्टेबल सर्विस में है। एमिक्स क्यूरी (अदालत के सहयोगी) ने कहा कि आदेशों के बावजूद इन कांस्टेबलों को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए हटाया नहीं गया।



यह मामला पूरी तरह से फर्जी भर्ती का है और इसको सीबीआई की रिपोर्ट प्रमाणित करती है। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। इसी दौरान कांस्टेबलों की ओर से हाईकोर्ट से मांग की गई कि उन्हें सीबीआई जांच के फैसले की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसके अनुरूप वे अपना पक्ष सरकार के सामने रख सके। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी चयनित कांस्टेबलों को हाईकोर्ट में पक्ष रखने के लिए छह सप्ताह का समय दियाwww.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)

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