computer instructor and lab assistant extension in job


कंप्यूटर टीचर व लैब सहायक को दो माह का सेवा विस्तार
जागरण संवाददाता, पानीपत : सरकारी स्कूलों में लगे कंप्यूटर टीचर व लैब सहायकों को दो माह का सेवा विस्तार मिला है। अनुबंध के आधार पर सरकारी स्कूलों में सेवा देंगे। निदेशालय के इस फैसले से कंप्यूटर शिक्षकों को राहत मिली है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी पत्र में कहा गया है कि कंप्यूटर टीचर व लैब सहायकों को एक अप्रैल से 31 मई, 2016 तक सेवा विस्तार दिया गया। अनुबंध की सारी शर्ते वही रहेंगी। प्रदेश भर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 6672 कंप्यूटर टीचर व लैब सहायक सेवांए दे रहे हैं। पानीपत जिले में लगभग 200 कंप्यूटर शिक्षक व लैब सहायक हैं।


6672 पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से अनुबंध आधार पर 6672 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर रोक के मामले में दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कंप्यूटर टीचरों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।
कंप्यूटर टीचरों ने उन्हें एक्सटेंशन देने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि सरकार ने नियमित भर्ती करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दोबारा ठेका आधार पर ही भर्ती की जा रही है, लिहाजा उन्हें नियमित भर्ती तक जारी रखना चाहिए। इस दलील के साथ ठेका आधार पर भर्ती रद्द करने और नियमित भर्ती तक इस पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कंप्यूटर टीचरों को आगे जारी रखने से मना कर दिया है।
इस हिसाब से वह वीरवार के बाद सेवा में नहीं रह पाएंगे। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है और शिक्षा विभाग केनिदेशक से पूछा है कि नियमित भर्ती करने पर रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई चार अप्रैल को होगी।
नियमित भर्ती को दिया था शपथ पत्र

पिछले वर्ष कंप्यूटर टीचरों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार नेेे उन्हें 31 मार्च तक ठेका आधार पर दोबारा से नौकरी में वापस लिया था, लेकिन एक मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में नियमित भर्ती जल्द करने का शपथ पत्र भी दाखिल किया था। अब एक बार फिर से सरकार की ओर से ठेका आधार पर नई भर्ती निकालने के कारण कंप्यूटर शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।


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Haryana computer instructor/ teacher court case next date- 04.04.2016
CWP - 5927 - 2016
आज कंप्यूटर टीचर्स की याचिका पर हुई सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल 2016 
Computer instructor


कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका

हरियाणा सरकार द्वारा विज्ञापित कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुल 6672 पदों की भर्ती के खिलाफ आज हाईकोर्ट में कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

याचिकाओं में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्ती को चैलेंज कर भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी, 31 मार्च 2016 के बाद सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने से भी हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया।

 अधिवक्ता जगबीर मलिक ने कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट से 6672 पदों की भर्ती पर रोक न लगाने की मांग की।

अब 6672 कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों की सेवाएं कल अर्थात 31 मार्च 2016 को समाप्त हो जायेगी और सभी को रिलीव कर दिया जायेगा।

कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायक की भर्ती मामले में हाई कोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। फिलहाल न्यायालय ने तुरंत राहत देने से किया इनकार। सरकार को भी नियमित भर्ती नहीं करने पर जताया ऐतराज। 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। शिक्षा विभाग के निदेशक से माँगा जवाब। अगली सुनवाई पर नियमित भर्ती पर माँगा स्टेटस।
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