Showing posts with label physically handicap reservation rule. Show all posts
Showing posts with label physically handicap reservation rule. Show all posts

शारीरिक विकलांगों को सीधी भर्ती में मिलेगा तीन फीसद आरक्षण

प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन लोगों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन फीसद पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से एक-एक प्रतिशत पद नेत्रहीन या लो-विजन, बधिरों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इन्हें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन फीस एवं परीक्षा फीस की अदायगी से छूट होगी। सेवा/पदों में आरक्षण के लिए केवल वे व्यक्ति ही पात्र होंगे, जिनमें कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक शारीरिक अक्षमता है। राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। ग्रेड सी एवं डी के पदों के मामले में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना इन गु्रपों के कुल रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के अलावा किसी अन्य माध्यम से गु्रप सी एवं डी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 15 वर्ष) और गु्रप ए एवं बी के पदों के लिए पांच वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए दस वर्ष) की छूट दी जाएगी। खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से गु्रप ए एवं बी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में दस वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 15 वर्ष) की छूट दी जाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए चिह्नित उपयुक्त पदों पर अधिकतम आयु सीमा की छूट लागू होगी चाहे वह पद आरक्षित हो या न हो।

See Also

Education News Haryana topic wise detail.